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राज्यपाल की स्वीकृति के बाद आदेश जारी, मुस्लिम कर्मचारियों को इफ्तार के लिए शाम 4 बजे कार्यालय से जाने की होगी अनुमति

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रांची 
झारखंड सरकार ने रमजान के पाक महीने को देखते हुए मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, रमजान के दौरान हर दिन शाम 4 बजे के बाद मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालय से जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा, रमजान के प्रत्येक शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक विशेष अवकाश दिया जाएगा। यह आदेश राज्यपाल की स्वीकृति से संयुक्त सचिव के हवाले से जारी किया गया है।
गौरतलब है कि आज, 2 मार्च से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना होता है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं और इबादत में लीन रहते हैं। पूरे महीने खुदा की बंदगी के बाद रमजान के आखिरी दिन ईद-उल-फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

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